
पटना (एम ए न्यूज डेस्क )बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता पुनरीक्षण कार्य 2025 जारी है. इसी कड़ी में पटना में पुनरीक्षण कार्य के दौरान लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन ने दो बीएलओ को निलंबित कर दिया गया है, जबकि दो बीएलओ सुपरवाइजर के विरुद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश है. इनके निलंबन की अनुशंसा भी की गई है.
जिला प्रशासन का स्पष्ट निर्देश
जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निर्वाचन कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एक अति महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्य है, जिसमें सभी सरकारी कर्मियों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है.
निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता, शिथिलता या स्वेच्छाचारिता को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.
डॉ. त्यागराजन एस.एम., जिला निर्वाचन पदाधिकारी
आंगनबाड़ी सेविका के बयान से पैदा हुआ भ्रम
डीएम कार्यालय की ओर से बताया गया कि जिले में चल रहे SIR कार्य के दौरान बाल विकास परियोजना कार्यालय, पटना सदर–2 में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका तरन्नुम परवीन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए गए एक बयान से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई थी.
आंगनबाड़ी सेविका ने भरा गणना प्रपत्र
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तरन्नुम परवीन ने स्वयं राज्य सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र का उपयोग करते हुए अपना गणना प्रपत्र भर दिया है. अब इस मामले में किसी प्रकार की शंका नहीं रहनी चाहिए. प्रशासन ने यह भी कहा है कि सभी सरकारी कर्मी केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) से निर्गत पहचान पत्र का उपयोग आवश्यक दस्तावेज के रूप में कर गणना प्रपत्र भर रहे हैं. दोनों बीएलओ को खुद से फार्म भरना था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया.
लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई
मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में उदासीनता, कम प्रपत्र प्रविष्टि, विशेष अभियान दिवस पर अनुपस्थिति, और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना जैसे गंभीर आरोपों के चलते पटना जिला निर्वाचन कार्यालय ने निर्वाचन क्षेत्र 186–दानापुर में कार्यरत 62 बीएलओ और 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर से स्पष्टीकरण मांगा है. संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध भी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
कौन हैं निलंबित बीएलओ
नगर परिषद दानापुर निजामत सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी विनोद कुमार विकास ने बताया कि योगेन्द्र सिंह, नगर शिक्षक, न्यू सिंहा मध्य विद्यालय, पुरंदरपुर, गोलघर. बीएलओ, बूथ संख्या 268, बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को निलंबित किया गया है. वहीं नगर शिक्षक, बालक मध्य विद्यालय, पुनाईचक, बीएलओ हर्ष प्रकाश बूथ संख्या 56, दीघा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को भी निलंबित किया गया है.
बीएलओ सुपरवाइजर पर भी गिरी गाज
निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में दो बीएलओ सुपरवाइजर पर भी कार्रवाई की गई है. इनमें विनोद कुमार विकास, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, नगर परिषद दानापुर निजामत और मो. जफर इकबाल, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, दानापुर सामिल है. इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं और इनके प्रशासनिक प्रभाग को इन्हें निलंबित करने की अनुशंसा की गई है.
26 जुलाई तक चलेगा पुनरीक्षण अभियान
बिहार में लगभग 22 वर्षों के बाद मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू हो चुका ह. यह अभियान 26 जुलाई तक जारी रहेगा. नियमों को लेकर राजनीतिक दलों की आपत्तियों के बावजूद प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है और इस कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.