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बिहार में निजी स्कूलों पर सख्ती: फीस, किताब और यूनिफॉर्म को लेकर बड़ा फैसला

एम ए न्यूज़ डेस्क नीरज कुमार के रिपोर्ट पटना से।

सम्राट चौधरी ने राज्य के निजी स्कूलों में फीस और अन्य शुल्कों की मनमानी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने छात्रों और अभिभावकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

नई व्यवस्था के तहत अब सभी निजी विद्यालयों को हर प्रकार के शुल्क का पूरा विवरण सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। साथ ही पुनर्नामांकन शुल्क और अन्य प्रतिबंधित शुल्क वसूलने पर रोक लगा दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे निजी स्कूलों द्वारा फीस में मनमानी बढ़ोतरी और अनावश्यक वसूली पर लगाम लगेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अब अभिभावकों को किताबें, कॉपी, पठन-पाठन सामग्री और अन्य जरूरी सामान किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। निजी विद्यालय किसी तय दुकान या ब्रांड से सामान खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे। इसी तरह अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दुकान से स्कूल यूनिफॉर्म भी खरीद सकेंगे।

सरकार ने छात्रों के अधिकारों को लेकर भी अहम फैसला लिया है। यदि किसी छात्र का शुल्क बकाया रहता है, तब भी उसे कक्षा, परीक्षा या रिजल्ट से वंचित नहीं किया जाएगा, जब तक कि नियमों के अनुसार पूरी प्रक्रिया पूरी न हो जाए।

सरकार ने साफ कहा है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले निजी विद्यालय संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार इस नई व्यवस्था से बिहार की शिक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और आम लोगों के लिए सुलभ बनेगी।

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