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नवादा में भूमि विवाद हत्याकांड में एक ही परिवार के 7 सदस्यों को आजीवन कारावास

एम ए न्यूज डेस्क नीरज कुमार के रिपोर्ट।

नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र के दौलाचक गांव में करीब चार साल पुराने भूमि विवाद से जुड़े हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय उमेश कुमार की अदालत ने हत्या के दोषी एक ही परिवार के सात सदस्यों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सजा पाने वालों में अवधेश सिंह, उमेश सिंह, अरुण कुमार, श्रवण कुमार, कुंदन कुमार, अजय सिंह और तुलन कुमार शामिल हैं। बताया गया कि इनमें चार भाई और एक भाई के दो पुत्र शामिल हैं !

मामला काशीचक थाना कांड संख्या 103/22 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, 28 अप्रैल 2022 की शाम दौलाचक गांव निवासी तिरपुरारी सिंह चिमनी भट्ठा के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन पर गोलीबारी कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए थे। मामले में मृतक की बहन रानी देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अदालत में चश्मदीद गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सातों आरोपियों को हत्या का दोषी माना गया। अदालत ने प्रत्येक दोषी को सश्रम आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, आर्म्स एक्ट के तहत भी प्रत्येक को तीन वर्ष के कारावास और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। फैसले के बाद दोषी परिवार में खलबली मच गई है। यह फैसला इलाके में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

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